दीपावली और छठ पूजा पर पटाखा बेचने के लिए गोपालगंज में लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। विस्फोटक पदार्थ बिक्री अधिनियम के तहत आग लगने की दुर्घटना और अव्यवस्थित बिक्री पर रोक लगाने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। तो वही अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अनुमण्डल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया है।
गोपालगंज : बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर होगी कार्रवाई।
