गोपालगंज,भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय पर जिला सत्र न्यायालय राकेश मालवीय की कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणी की,उन्होंने कहा कि आप लोग खुद MLA हो जो की कानून बनाते हो अगर आप लोग ही कानून तोड़ोगे तो आमलोग इस का पालन कैसे करेंगे।आपको कानून तोड़ने में राहत कैसे दी जा सकती है?।
कोर्ट ने ये कहते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट वाली याचिका पे राहत देने से इंकार कर दिया। यह मामला 13 साल पुराना है जब राम प्रवेश राय पर्यटन मंत्री थे , पद पे रहते हुए उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था. सितंबर 2010 में चुनाव के दौरान सेमरिया-रूपनछाप में सारण तटबंध पे कुछ कटाव निरोधक कार्य कराया गया था ,जो कि आचार संहिता का उल्लंघन था।
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