पत्नी की हत्या में पति को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास।


10 -year rigorous imprisonment finding the husband guilty in the murder of his wife.

ढाई वर्ष पूर्व हुई पत्नी की हत्या के आरोप में उसके पति को गोपालगंज के एडीजे 13 दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है और अर्थदंड की राशि का भुगदान न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। बता दे की, आरोपी की पहचान गोपालगंज में स्थित भवानी छापर गांव के निवासी रंजीत कुमार के रूप में हुई है। जिसकी शादी नवंबर 2020 में यूपी के देवरिया जिले में स्थित छपिया गांव के निवासी सोनी कुमारी के साथ हुई थी। जिसके बाद 29 जुलाई 2021 को पति सहित ससुराल वालों ने मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी हत्या कर दी थी।

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