प्लाट दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट का फैसला।

शनिवार को सुल्तानपुर के कोर्ट ने जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र की यूपीएसआईडीसी कंपनी के जरिए प्लाट दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में परिवादी का बयान दर्ज कर लिया है। वकील शेख नजर अहमद से मिली जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड कर्मचारी लियाकत हसन समेत नौ लोगों पर कमरौली थाना के पूरे गरवर निवासी कंपनी के कर्मचारी अख्तर अली ने याचिका कोर्ट में दाखिल की है। क्युकी धोखाधड़ी का शिकार हुए 17 लोगों को  कंपनी ने चेक दिया था और उनमे से तीन करोड़ की धनराशि वापस होनी थी, लेकिन धनाभाव के कारण चेक बाउंस हो गए।

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गलत चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस पर कोर्ट का सख्त निर्देश।

गोपालगंज के सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने एसपी के माध्यम से महिला की हत्या में अपहरण की गलत चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस पदाधिकारी को 30 जनवरी को स्वयं उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश जारी किया है। इस मामले पर कोर्ट का कहना था की पूरे कांड की दैनिकी, प्राथमिकी, आरोप-पत्र, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह पता नहीं चल पाया है की मामला अपहरण का है और अगर दुर्गावती देवी के जीवित होने का कोई प्रमाण पुलिस को मिला है तो वह डायरी में दर्ज क्यों नहीं किया गया था।

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भगवान बद्रीनाथ के अंग वस्त्रम और भ्रिंगराज माला भगवान श्रीराम किया जाएगे भेंट।

22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे जोरों से तैयारियां चल रही है और इस समारोह में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल सहित मुख्य रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी को भी निमंत्रण भेजा गया है। खबर के अनुसार, आचार्य भुवन चंद्र उनियाल बदरीनाथ धाम से भगवान को चढ़ाने वाले अंगवस्त्रम और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले फूल बुगुलू भ्रिंगराज की बनी सुंदर माला भगवान श्रीराम को भेंट करने के लिए अयोध्या लेकर जाएगे।

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सुल्तानपुर: 43 साल पहले हुई हत्या के आरोपियों की मिली सजा।

बुधवार को सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र में स्थित इमलिया कला गांव में 43 साल पहले हुई जदुनाथ की हत्या के दो आरोपियों को न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने दोषी करार देते हुए जेल से तलब कर उम्रकैद की सजा सुनाई है और उनपर कुल 80 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से 50 हजार मृतक के पुत्र को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। बता दे की, रामनगर कोट निवासी आरोपी शिवप्रसाद और दल सिंगार सिंह ने 21 मार्च 1980 को पुरानी रंजिश के चलते मृतक जदुनाथ पर लाठी, डण्डे और फरसे से हमला किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।

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