पत्नी की हत्या में पति को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास।

ढाई वर्ष पूर्व हुई पत्नी की हत्या के आरोप में उसके पति को गोपालगंज के एडीजे 13 दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है और अर्थदंड की राशि का भुगदान न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। बता दे की, आरोपी की पहचान गोपालगंज में स्थित भवानी छापर गांव के निवासी रंजीत कुमार के रूप में हुई है। जिसकी शादी नवंबर 2020 में यूपी के देवरिया जिले में स्थित छपिया गांव के निवासी सोनी कुमारी के साथ हुई थी। जिसके बाद 29 जुलाई 2021 को पति सहित ससुराल वालों ने मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया और …

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वकीलों के हड़ताल के कारण हर्ष फायरिंग के मामले में सुनवाई टली।

गुरुवार को सुल्तानपुर के कोर्ट में हर्ष फायरिंग के आरोपों से घिरे इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू सहित उनकी बहन अर्चना सिंह के मामले में साक्षी दरोगा सुशील कुमार गवाही के लिए हाजिर रहे, लेकिन विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र से मिली जानकारी के अनुसार, वकीलों के हड़ताल के कारण तीन फरवरी तक इस सुनवाई को टाल दिया गया है। बता दे की, 14 जून 2021 को धनपतगंज थाने के दरोगा सुशील कुमार ने हर्ष फायरिंग के मामले में अर्चना सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और पूर्व विधायक चन्द्र भद्र सिंह सोनू का नाम विवेचना में सामने आया था।

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वाहन चेकिंग अभियान के दौरान शराब से लदी कार बरामद।

रविवार को सीवान के मैरवा मुख्यमार्ग पर स्थित विजयपुर मोड़ के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने शराब से लदी सेंट्रो कार को बरामद किया है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक प्रियरंजन से मिली जानकारी के अनुसार, उनकी टीम को यूपी से शराब लेकर एक वाहन के आने की गुप्त सूचना मिलने के बाद उन्होंने वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस अभियान के दौरान 24 कार्टून में 207 लीटर ऑफिसर चॉइस विदेशी शराब एक सेंट्रो कार से बरामद की गई। जिसकी कीमत दो लाख रुपए आंकी गई है। तो वही, गिरफ्तार शराब कारोबारियों की पहचान देवरिया जिले के भाटपार थाना क्षेत्र के बहियारी गांव निवासी गणेश और सीतारामपुर के निवासी पंकज जयसवाल के रूप …

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गलत चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस पर कोर्ट का सख्त निर्देश।

गोपालगंज के सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने एसपी के माध्यम से महिला की हत्या में अपहरण की गलत चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस पदाधिकारी को 30 जनवरी को स्वयं उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश जारी किया है। इस मामले पर कोर्ट का कहना था की पूरे कांड की दैनिकी, प्राथमिकी, आरोप-पत्र, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह पता नहीं चल पाया है की मामला अपहरण का है और अगर दुर्गावती देवी के जीवित होने का कोई प्रमाण पुलिस को मिला है तो वह डायरी में दर्ज क्यों नहीं किया गया था।

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सुल्तानपुर: 43 साल पहले हुई हत्या के आरोपियों की मिली सजा।

बुधवार को सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र में स्थित इमलिया कला गांव में 43 साल पहले हुई जदुनाथ की हत्या के दो आरोपियों को न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने दोषी करार देते हुए जेल से तलब कर उम्रकैद की सजा सुनाई है और उनपर कुल 80 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से 50 हजार मृतक के पुत्र को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। बता दे की, रामनगर कोट निवासी आरोपी शिवप्रसाद और दल सिंगार सिंह ने 21 मार्च 1980 को पुरानी रंजिश के चलते मृतक जदुनाथ पर लाठी, डण्डे और फरसे से हमला किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।

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