गुरुवार को सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 34 के खिलाफ जारी मुकदमे में फरार आरोपी सहाबुद्दीन उर्फ इरफान ने सरेंडर किया था। जिसके बाद अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा आरोपी का वारंट रद्द करने की मांग उठाने के बाद कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने वारंट रद्द किया और 19 फरवरी को कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख नियत की है। बता दे की, दो सितंबर 2008 को शहर के ख्वाजा कांप्लेक्स के सामने हाईवे जाम कर खराब विद्युत व्यवस्था के खिलाफ सपाइयों ने प्रदर्शन किया था, तब पुलिस ने पूर्व विधायक अनूप सण्डा, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, रवींद्र तिवारी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सबलू,, रिजवान सहित 34 …