प्लाट दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट का फैसला।

शनिवार को सुल्तानपुर के कोर्ट ने जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र की यूपीएसआईडीसी कंपनी के जरिए प्लाट दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में परिवादी का बयान दर्ज कर लिया है। वकील शेख नजर अहमद से मिली जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड कर्मचारी लियाकत हसन समेत नौ लोगों पर कमरौली थाना के पूरे गरवर निवासी कंपनी के कर्मचारी अख्तर अली ने याचिका कोर्ट में दाखिल की है। क्युकी धोखाधड़ी का शिकार हुए 17 लोगों को  कंपनी ने चेक दिया था और उनमे से तीन करोड़ की धनराशि वापस होनी थी, लेकिन धनाभाव के कारण चेक बाउंस हो गए।

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गलत चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस पर कोर्ट का सख्त निर्देश।

गोपालगंज के सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने एसपी के माध्यम से महिला की हत्या में अपहरण की गलत चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस पदाधिकारी को 30 जनवरी को स्वयं उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश जारी किया है। इस मामले पर कोर्ट का कहना था की पूरे कांड की दैनिकी, प्राथमिकी, आरोप-पत्र, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह पता नहीं चल पाया है की मामला अपहरण का है और अगर दुर्गावती देवी के जीवित होने का कोई प्रमाण पुलिस को मिला है तो वह डायरी में दर्ज क्यों नहीं किया गया था।

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