तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओ के प्रवेश पर रोक


Ban on entry of non -Hindus in Tamil Nadu temples

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि मंदिरों में ऐसे बोर्ड लगाने चाहिए, जिसमें लिखा हो कि गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। हिंदुओं को अपना धर्म  पालन करने का मौलिक अधिकार है। मदुरै बेंच की जस्टिस एस श्रीमथी ने डी सेंथिलकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सेंथिलकुमार पलानी हिल टेंपल डिवोटीज ऑर्गनाइजेशन के संयोजक हैं।

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