बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया बम कांड मामले में 5 मार्च, 2021 को गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया। पिछले साल प्रदीप शर्मा ने एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती दे कर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था। लेकिन उस दौरान भी एनआईए अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया था।
पूर्व पुलिस अधिकारी की जमानत रद्द की बॉम्बे हाईकोर्ट ने।
