हाईकोर्ट ने गुजरात पुल हादसे के बाद भूपेंद्र सरकार को राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण कर उन पुलों की सूची जारी करने को कहा है। 30 अक्तूबर को हुए पुल हादसे के बाद शीर्ष अदालत ने मृतक परिवार के सदस्यों को सम्मानजनक मुआवजा देने के लिए नगर पालिका के अधिकारियों से मांग की थी। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के अनुसार मृतकों और घायलों के रिश्तेदारों को दिए जाने वाले 50,000 रूपए का मुआवजा काफ़ी नहीं है।
गुजरात पुल हादसे पर हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण करने का दिया आदेश।
