हैवानियत का शिकार हुई नाबालिक बेटी।


A minor daughter who was a victim of fathers cruelty.

मंगलवार को केरल अदालत के न्यायाधीश टी जी वर्गीस ने 40 साल के संतोष सिंह नाम के एक व्यक्ति को अपनी 15 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत 40 साल की कठोर कारावास की सजा, 14,000 रूपए का जुर्माना और पीड़िता को 4 लाख रूपए मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया है।

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