सीवान : 9 साल बाद आया फैसला, हड्डी के डॉक्टर पर 7.4 लाख का जुर्माना।


Siwan: Decision came after 9 years, bone doctor was fined 7.4 lakh.

सीवान जिला उपभोक्ता आयोग ने एक त्रुटिपूर्ण ऑपरेशन को लेकर एक हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर के ऊपर जुर्माना लगाया है। आरोपी डॉक्टर की पहचान रामाजी चौधरी के रूप में हुई हैं। खबर के अनुसार, 11 नवंबर 2014 से 29 नवंबर 14 तक आरोपी डॉक्टर ने एक मरीज का पैर का ऑपरेशन किया था, जिस दौरान पैर के अंदर ड्रिल बिट छूट गया था। जिसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य आलोक कुमार सिन्हा और अध्यक्ष जयराम प्रसाद ने विचार करते हुए आरोपी डॉक्टर को दावा राशि 7,40,000 का आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से, दो महीने के अंदर मरीज को भुगतान करने का आदेश दिया है।
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