सीएमओ की कमेटी ने पड़ताल के बाद एक डॉक्टर के किराये की कोख लेने के आवेदन को अनुमति दे दी है। हालाकि अंतिम फैसला डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी का होगा। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के अनुसार सरोगेसी अधिनियम-2021 लागू होने के बाद लखनऊ में सरोगेसी का यह पहला मामला है। सरोगेसी के लिए आवेदन करने वाले डॉक्टर के अनुसार उनकी पत्नी गर्भधारण ना कर पाने के कारण उनको सरोगेसी के लिए अनुमति चाहिए।
सरोगेसी अधिनियम-2021 के बाद दर्ज हुआ पहला सरोगेसी का मामला।
