सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 19 सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि के पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने सिंधु संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जिस कारण से भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर नोटिस जारी किया है। इस प्रावधानों के तहत झेलम, सिंधु और चिनाब का पानी पाकिस्तान को और व्यास, सतलज और रावी का पानी भारत को दिया गया है।
भारत ने पाकिस्तान को जारी किया नोटिस।
